फैसला. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय ने 10 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जामताड़ा न्यायालय में सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पति खूमेज यादव, देवर उमेश यादव और सास बिजली देवी को आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की है. घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार, मृतका सविता देवी के भाई देवघर जिला अंतर्गत खागा निवासी सुभाष महतो ने बिंदापाथर थाने में दिए आवेदन में बताया था कि उसकी बहन सविता देवी की शादी ग्राम खैरा थाना, बिंदापाथर में खूमेज यादव के साथ 20 वर्ष पहले हुई थी. उससे एक पुत्र 17 वर्ष और पुत्री 14 वर्ष की है. बीते एक साल से खूमेज यादव मेरी बहन सविता देवी को मारपीट, गाली गलौज शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करते थे. मेरी बहन कर्म पूजा में मायके आई हुई थी. 24 अक्तूबर 2023 को उसके पति खूमेज यादव लेने आए तो विदा कर दिया. 26 अक्तूबर 2023 की मध्य रात्रि में खूमेज यादव के भाई उमेश यादव ने सूचक को फोन करके कहा कि आपके जीजाजी और बहन में आपस में काफी झगड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर आनन-फानन में जब सूचक सुभाष महतो बहन के ससुराल पहुंचे तो देखा सविता देवी मृत पड़ी हुई है और उसके घर वाले सभी फरार थे. इस घटना को लेकर मृतका के भाई ने बिंदापाथर थाना में भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 का मामला दर्ज कराया. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में तेरह गवाहों का बयान दर्ज कराया गया. सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया और भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आरोपित पति खूमेज यादव, देवर उमेश यादव और सास बिजली देवी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है.
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