कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. अदालत ने धारा 25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दो वर्ष पांच महीने के कारावास की सजा दी है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी़ बताते चलें कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक सागर होटल में पुलिस ने छापामारी कर तीन लोगों को एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा था़ घटना को लेकर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम द्वारा गवाहों का परीक्षण कराया गया.
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