आर्म्स एक्ट में तीन दोषी को दो साल पांच माह का कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

By PRAVEEN | April 11, 2025 9:18 PM
an image

कोडरमा बाजार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए जबरा पोस्ट कोर्रा जिला हजारीबाग निवासी नीतीश कुमार, हुटपा थाना मुफ्फसिल जिला हजारीबाग निवासी श्रवण कुमार और इचाक जिला हजारीबाग निवासी मनीष कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. अदालत ने धारा 25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दो वर्ष पांच महीने के कारावास की सजा दी है. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी़ बताते चलें कि तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के नजदीक सागर होटल में पुलिस ने छापामारी कर तीन लोगों को एक देसी कट्टा और कारतूस के साथ पकड़ा था़ घटना को लेकर तिलैया थाना में मामला दर्ज किया गया था़ न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम द्वारा गवाहों का परीक्षण कराया गया.

तीन बच्चों की मां की लापता

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

यहां कोडरमा न्यूज़ (Koderma News) , कोडरमा हिंदी समाचार (Koderma News in Hindi), ताज़ा कोडरमा समाचार (Latest Koderma Samachar), कोडरमा पॉलिटिक्स न्यूज़ (Koderma Politics News), कोडरमा एजुकेशन न्यूज़ (Koderma Education News), कोडरमा मौसम न्यूज़ (Koderma Weather News) और कोडरमा क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version