लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले दिलीप कुमार को 10 वर्षों का कारावास और 5 लाख रुपया का जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो वर्षों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन के अनुसार भूसुर केंदवाही निवासी एक युवती ने शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप दिलीप उरांव पर लगाते हुए लातेहार महिला थाना कांड संख्या 17/ 2021 दर्ज कराया था. अभियोजन के द्वारा इस मामले में कुल छह गवाहों को पेश किया गया. श्री दुबे की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे भादवि की धारा 376 (2) (एन) के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त 2 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने आरोपी के द्वारा जेल में बिताए गए अवधि को समायोजित करने का आदेश पारित किया है. इस मामले मे सरकारी अधिवक्ता एलएडीसी ने बचाव पक्षों की ओर से अदालत में दलीलें पेश किया.
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