संवाददाता, पाकुड़. जिले के बालू घाटों से बालू का उठाव 10 जून से पूरी तरह बंद कर दिया जायेगा. इसे लेकर सभी संबंधित कर्मियों को सूचित कर दिया गया है. मालूम हो कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय (एनजीटी) से पारित आदेश व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली की ओर से निर्गत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 के आलोक में पाकुड़ जिलांतर्गत सभी नदी बालू घाटों से मानसून सत्र (दिनांक 10.06.2025 से 15.10.2025 तक) में बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी. इस दरम्यान यदि नदी बालू घाटों से बालू का उठाव करते हुए पाये जाते है तो सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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