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Jharkhand Crime News : फरार नक्सली मोने तियु के खिलाफ चार्जशीट दायर

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Jharkhand Crime News : फरार नक्सली मोने तियु के खिलाफ चार्जशीट दायर
मानव तस्करी के आरोपों से केरल की अदालत ने 5 लोगों को बरी किया.

Jharkhand Crime News : पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर चार जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम के झिलुरुआ हाइस्कूल में हुए हमला और इनके दो सरकारी अंगरक्षकों की हत्या मामले में एनआइए ने नक्सली मोने तियु उर्फ मोने दादा उर्फ मोने तियु अंगरिया के खिलाफ रांची कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है.

मोने पश्चिमी सिंहभूम जिले का रहने वाला है. वर्तमान में वह फरार है. मोने के खिलाफ चार्जशीट आइपीसी, यूए (पी) अधिनियम और शस्त्र की विभिन्न धाराओं के तहत की गयी है. इस मामले को एनआइए ने 30 जून 2022 को (आरसी 03/2022/एनआइए/आरएनसी) दर्ज किया था.

विशेष कार्रवाई दल का हिस्सा था मोने तियू

एनआइए की जांच में यह बात सामने आयी है कि सीपीआइ (माओवादी) का एक सशस्त्र नक्सली मोने तियू उक्त आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए गठित विशेष कार्रवाई दल का हिस्सा था.

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उसने और उसके सहयोगी आरोपियों ने पूर्व विधायक के एक अंगरक्षक की सर्विस इंसास राइफल लूट ली थी. वहीं अपराध को अंजाम देने के दौरान उसकी और एक अन्य पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी. हमले में पूर्व विधायक बाल-बाल बच गये थे.

गैंगरेप केस के सजायाफ्ता की बेल पर सुनवाई पूरी

झारखंड हाइकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, कांके की छात्रा से गैंग रेप मामले के सजायाफ्ता राजन उरांव की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका के तहत जमानत पर सुनवाई की. इस दाैरान प्रार्थी की ओर से सजा को निलंबित रखते हुए जमानत देने का आग्रह किया गया. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया.

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राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने बताया कि अब मामले में 9 अप्रैल को फैसला आयेगा. उल्लेखनीय है कि रांची के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.

अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 को

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू स्थित सेना के कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी अफसर अली की ओर से दायर जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई की. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी. पिछली सुनवाई में अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से अफसर अली की गिरफ्तारी में अपनायी गयी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मांगी थी.

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