
रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के अधीन संचालित संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा के पेपर लीक मामले में जेल में बंद दो आरोपियों कुंदन कुमार और राम निवास राय की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को सीआइडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत अपना आदेश 15 मई को सुनायेगी. दोनों आरोपियों ने पिछले महीने जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है. दोनों 25 मार्च से न्यायिक हिरासत में हैं. गौरतलब है कि मामले के अन्य छह आरोपियों ने भी जमानत की गुहार लगायी थी. उनकी जमानत पर सीआइडी की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश के लिए 15 मई की ही तिथि तय की है. गौरतलब है कि 21 सितंबर 2024 व 22 सितंबर 2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा तीन पालियों में आयोजित की गयी थी. परीक्षा से पहले प्रतिभागियों को पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर एक गिरोह के सदस्यों ने रुपये जमा करवाये थे, जिससे लोगों के बीच पेपर लीक होने की अफवाह और संदेह फैल गया था.
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