
वरीय संवाददाता, रांची. दीपाटोली स्थित एसबीआइ ब्रांच से फर्जी दस्तावेज और वेतन स्लिप के सहारे 49 लाख रुपये लोन लेकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. मामले में बैंक की ओर से चीफ मैनेजर राज कुमार प्रसाद ने सदर थाना में 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. दर्ज केस में लेक रोड पुरानी रांची निवासी अंकलेश कुमार सिंह, धनबाद के पोद्दारडीह निवासी जगनाथ रवानी, चितरपुर निवासी अजाय शेख, हरमू रोड निवासी चंदन राम, बिहार के कटिहार निवासी मनोज शर्मा, जवाहर नगर रांची निवासी राजेंद्र मुंडा, कांके प्रेम नगर निवासी अमित प्रीतम टोप्पो, बोकारो के चंदनकियारी निवासी बबलू रवानी, रामगढ़ के मांडू थाना क्षेत्र निवासी हरि प्रसाद, बोकारो के गोमिया निवासी भुवनेश्वर राम, हजारीबाग के बड़कागांव निवासी बुधन गंझू, धनबाद के केंदुआ निवासी नीतिश कुमार, पश्चिम बंगाल के वर्द्धमान निवासी रोमा पांसी और लोहरदगा निवासी मेरेलीन कुजूर को आरोपी बनाया गया है. पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता की ओर से मामले में यह भी जानकारी दी गयी है कि बैंक की जांच के दौरान बाद में यह खुलासा हुआ कि आरोपी पक्ष द्वारा लोन लेने के लिए बैंक के दिये गये पेपर फर्जी है. आरोपियों द्वारा यह कार्य एक षडयंत्र के तहत जान-बूझ कर किया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है