साहिबगंज. कृषि उत्पादन बाजार समिति की तर्ज पर पूर्व की भांति बाजार मूल्य का एक प्रतिशत राशि शुल्क की वसूली हाट बाजार के लेसी द्वारा वसूलने की तैयारी है. खुदरा विक्रेता से जिला परिषद द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क वसूली की जाएगी. ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साहिबगंज के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि आपके द्वारा बाजार समिति और हाट-बाजार से एक परसेंट शुल्क लेने का आदेश जारी किया गया है, जो बिल्कुल नाजायज है. उनसे पूछा गया है कि क्या इस तरह का आदेश झारखंड सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. अगर जारी किया गया है तो उसकी प्रति उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि झारखंड के कृषि मंत्री से मिलकर इस तरह के शुल्क लेने के संबंध में बात की जा सके. फेडरेशन ऑफ़ झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रांची के प्रतिनिधिमंडल से कृषि मंत्री की वार्ता हुई थी कि अभी कृषि बाजार समिति शुल्क नहीं लागू किया जाएगा और भविष्य में जब लागू किया जाएगा तो फेडरेशन से विचार विमर्श कर इसे लागू किया जाएगा. ऐसे में आपके द्वारा बाजार समिति शुल्क लेने का आदेश समझ से परे है. अगर कृषि मंत्रालय या कृषि मंत्री द्वारा आदेश नहीं दिया गया है तो अपने दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की है, अन्यथा ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साहिबगंज फेडरेशन के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी.
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