संवाददाता, साहिबगंज नगर परिषद कार्यालय राजस्व स्रोत में वृद्धि के उद्देश्य से साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र में स्थित सरकारी हाट के उत्तरी छोर पर नवनिर्मित 49 दुकानों, बस स्टैंड में बने पांच स्टॉल और पश्चिम रेलवे फाटक के निकट कौशल विकास केंद्र की तीन दुकानों की बंदोबस्ती 10 मार्च 2025 को नगर परिषद में की जानी थी. लेकिन केवल 25 दुकानों के लिए आवेदन प्राप्त होने के कारण निविदा जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है. नगर परिषद प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि निविदा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, इन नवनिर्मित दुकानों की बंदोबस्ती तीन वर्षों के लिए की जाएगी. सभी दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के आधार पर होगा. हाट परिसर में स्थित 49 दुकानें प्रत्येक 120 वर्गफुट क्षेत्रफल की हैं, जिनका मासिक किराया 2,340 रुपये निर्धारित किया गया है. बस स्टैंड में बने पांच स्टॉल, जिनका कुल क्षेत्रफल 200 वर्गफुट (स्टॉल एवं बरामदा सहित) है, का मासिक किराया स्टॉल के लिए 1,560 रुपये और बरामदा के लिए 840 रुपये तय किया गया है, जो कुल 2,400 रुपये होगा. कौशल विकास केंद्र में स्थित तीन दुकानों का क्षेत्रफल 120 वर्गफुट है और इनका मासिक किराया 2,340 रुपये निर्धारित किया गया है. दुकानों का आवंटन तीन वर्षों के लिए किया जाएगा. तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद किराए में 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ दुकानदार अपने अनुबंध का नवीनीकरण कर सकते हैं, अन्यथा दुकान खाली करनी होगी. आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, 2,000 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) आवेदन शुल्क एवं 30,000 रुपये (सुरक्षित जमा राशि) बैंक ड्राफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई या कार्ड के माध्यम से कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद साहिबगंज के नाम जमा करना अनिवार्य होगा. इच्छुक आवेदक 1 मार्च 2025 से 5 मार्च 2025 तक अपने आवेदन नगर परिषद कार्यालय में जमा कर सकते हैं. दुकानों में बिजली कनेक्शन दुकानदारों को स्वयं लेना होगा और बिजली बिल का भुगतान भी स्वयं करना होगा. लॉटरी में चयनित दुकानदारों को आवंटन के तीन दिनों के भीतर पहले तीन महीनों का किराया एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक माह की 25 तारीख से माह के अंतिम दिन तक किराया जमा करना आवश्यक होगा. यदि कोई दुकानदार लगातार तीन माह तक किराया जमा नहीं करता है, तो उसे दो नोटिस जारी किए जाएंगे. इसके बावजूद भुगतान न करने की स्थिति में नगर परिषद नियमानुसार विधिक कार्रवाई करेगा, दुकान का निरीक्षण कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. आवंटित दुकानों को सब-लीज पर देने या किसी अन्य व्यक्ति से अनुबंध करने की शिकायत मिलने पर नगर परिषद किसी भी समय दुकान का आवंटन रद्द कर सकता है और दुकान को पुनः आवंटित किया जा सकता है. एक व्यक्ति केवल एक ही दुकान के लिए आवेदन कर सकता है. आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पैन कार्ड, अद्यतन होल्डिंग टैक्स रसीद (साहिबगंज शहरवासियों के लिए) तथा ट्रेड लाइसेंस (आवंटन के पश्चात अनिवार्य) की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करनी होगी. नगर परिषद शहरवासियों, जिलावासियों, झारखंडवासियों एवं अन्य आवेदकों को नियमानुसार लॉटरी में प्राथमिकता देगा. प्राप्त आवेदनों के आधार पर 21 मार्च 2025 को कार्यालय परिसर में दस्तावेजों की जांच की जाएगी, जबकि 25 मार्च 2025 को दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक लॉटरी सिस्टम के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा.
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