30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत तक की छूट

30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 15 प्रतिशत तक की छूट

By BIKASH JASWAL | May 13, 2025 5:12 PM
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दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं को अतिरिक्त छूट का लाभ: नपं प्रशासक अभिजीत कुमार, बरहरवा बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के सभी होल्डिंग टैक्स दाताओं से आग्रह किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टैक्स 30 जून, 2025 तक जमा कर दें. समय पर भुगतान करने पर करदाताओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष के कर में अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है. इस बाबत नगर पंचायत द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है. नगर प्रबंधक श्री पुरुषोत्तम देव ने जानकारी दी कि समय पर कर भुगतान करने वाले नागरिकों को विभिन्न श्रेणियों के अनुसार अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है: छूट की श्रेणियां (केवल आवासीय होल्डिंग पर लागू): होल्डिंग महिला के नाम पर होने पर: 5% वरिष्ठ नागरिक होने पर: 5% भारतीय सेवा (सशस्त्र बल/सिविल सेवा) में कार्यरत होने पर: 5% दिव्यांग व्यक्ति को: 5% ट्रांसजेंडर को: 5% स्वयं कार्यालय में आकर कर जमा करने पर: 2.5% ऑनलाइन भुगतान करने पर: 5% बकायादारों को चेतावनी नगर प्रबंधक ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अब तक अपने होल्डिंग का टैक्स नहीं चुकाया है, या जिन्होंने गलत तरीके से असेसमेंट करवाया है, उन्हें जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करना होगा. अन्यथा स्थल निरीक्षण के बाद दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध झारखंड म्युनिसिपल एक्ट, 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस वर्ष 2025-26 के लिए नगर पंचायत ने पिछले वर्ष से अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है. 100 से अधिक करदाताओं को नोटिस जारी नगर पंचायत क्षेत्र के सभी 14 वार्डों में अधिकांश नागरिक नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स और दुकानदार ट्रेड लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं. फिर भी, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से अधिक करदाताओं द्वारा टैक्स जमा नहीं किए जाने के कारण उन्हें नोटिस जारी किया गया है. वित्तीय प्रदर्शन (2024-25) वर्ष 2024-25 में नगर पंचायत ने 66 लाख रुपये वसूली का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग 62 लाख रुपये की वसूली की गई. इसमें: सेल्फ असेसमेंट (SAF) के माध्यम से: ₹11.64 लाख अन्य स्रोतों से: ₹50.34 लाख ट्रेड लाइसेंस शुल्क से: ₹4.58 लाख (लगभग 600 लाइसेंस नवीनीकृत) ब्याज और पेनल्टी का प्रावधान होल्डिंग टैक्स का पहला तिमाही (अप्रैल-जून) 30 जून को समाप्त होता है. यदि निर्धारित समय सीमा तक टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, तो 1% मासिक ब्याज और अनुशासनात्मक पेनल्टी लगाई जायेगी. नगर पंचायत ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर टैक्स भुगतान कर छूट का लाभ उठाएं और पेनल्टी से बचें. वित्तीय वर्षवार वसूले गए होल्डिंग टैक्स की राशि….. वित्तीय वर्ष होल्डिंग टैक्स ट्रेड लाइसेंस 2020-21 2569019 317200 2021-22 2561713 345960 2022-23 4056839 461640 2023-24 6135128 505160 2024-25 6199225 458000 कुल 21521924 2087960 (नोट – ये आंकड़े विभाग से प्राप्त हुए हैं) क्या कहते हैं पदाधिकारी…. नगर के सभी लोग ससमय नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से होल्डिंग टैक्स व ट्रेड लाइसेंस टैक्स का भुगतान करें. इससे नगर पंचायत का विकास तेज गति से हो सकेगा. दीपक कुमार, प्रशासक, बरहरवार नगर पंचायत

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