12 साल बाद कराया मामला दर्ज
बताया जाता है कि सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के छिंडा डीपाटोली निवासी सुहाती सोमा मिंज वर्ष 2005 में खिंडा कुरडेग निवासी एक नाबालिग युवती को बहला-फुसला कर दिल्ली ले गयी थी. इसके साथ ही परिजनों को बताया कि उसे काम पर लगा दिया गया है. काफी दिनों के बाद पिता के कहने पर बेटी से मिलाने के लिये पिता को दिल्ली ले गयी, लेकिन बेटी से नहीं मिला पायी. इसी तरह टाल-मटोल करते हुए लगभग 12 साल गुजर गये. इसके बाद पिता ने वर्ष 2018 में एएचटीयू थाना में सुहाती सोमा मिंज के खिलाफ मामला दर्ज कराया.
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अदालत ने सुनायी आजीवन कारावास की सजा
मानव तस्करी से जुड़े मामले में केस दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी महिला सुहाती सोमा मिंज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने दलीलें पेश कीं.
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