सिमडेगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा देवी की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को दस साल की सजा सुनाई. साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. 15 अगस्त 2016 को युवती अपने घर में अकेली थी. इसी बीच डिप्टीटोली सिमडेगा निवासी विरेंद्र मिंज वहां पहुंचा और युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. युवती द्वारा हो हल्ला करने पर उसने उसे शादी का झांसा दिया. इसके बाद युवती शांत हो गयी. इसी प्रकार वह शादी का झांसा देकर वर्ष 2017 तक लगातार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा.
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