कोर्ट ने कंगना पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश, लगा है यह आरोप

मुंबई : बांद्रा कोर्ट ने एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने धार्मिक सदभावना बिगाड़ने के आरोप में कंगना पर एफआईआर का आदेश दिया है. मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. याचिका में कंगना पर आरोप लगाया गया है कि वह धार्मिक सदभावना बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 17, 2020 1:47 PM
an image

मुंबई : बांद्रा कोर्ट ने एक मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये हैं. कोर्ट ने धार्मिक सदभावना बिगाड़ने के आरोप में कंगना पर एफआईआर का आदेश दिया है. मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है. याचिका में कंगना पर आरोप लगाया गया है कि वह धार्मिक सदभावना बिगाड़ने का प्रयास कर रही हैं.

याचिका में कहा गया है कि कंगना बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं. सोशल मीडिया और टीवी शो में भी कंगना बॉलीवुड के बारे में अनाप-सनाप बोलती रहती हैं. वह हमेशा बॉलीवुड पर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का आरोप लगाती हैं जो कहीं से भी सही नहीं है. उनके आरोपों के कारण बॉलीवुड में हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा हो गयी है.

याचिका में सह भी कहा गया है कि कंगना के लगातार बयानों से फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग आहत हैं और कितनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. याचिकाकर्ता अपनी अर्जी लेकर सबसे पहले बांद्रा थाना गये थे. वहां पुलिस ने कंगना के खिलाफ अर्जी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मामला अदालत पहुंचा, जहां से कंगना के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया गया.

Also Read: Maharashtra Politics on unlock 5 : सीएम ठाकरे और गवर्नर कोश्यारी में छिड़ी जंग में पंवार ने संभाला फ्रंट, कंगना ने मारी लंगड़ी

बता दें कि अपने ट्विट्स और बयानों को लेकर कंगना महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर भी हैं. विवाद इतना बढ़ गया था कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को भी तोड़ दिया था. यह मामला अदालत में है. वहीं जया बच्चन के साथ भी सोशल मीडिया पर कंगना की अच्छी खासी बहस हो चुकी है.

Posted By: Amlesh Nandan.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version