मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग
दरअसल, वाराणसी के मां शृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी की अब एक और याचिका दाखिल की गई. सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि, मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक लगे और उसे हिंदुओं के हवाले करने की मांग रखी गई है. यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने कोर्ट में दाखिल की है.
महामंत्री किरन सिंह ने दायर की याचिका
विश्व वैदिन सनातन संघ ने अपनी याचिका में प्रमुख तीन बिंदुओं को शामिल किया है. इसके अंतर्गत ज्ञानवापी मस्जिद से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की बात रखी गई है. वाद स्वीकृत करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए आज यानी 25 मई का आदेश दिया गया है. विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में विश्व वैदक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरन सिंह तरफ से नया मुकदमा फाइल किया है.
याचिका में तीन प्रमुख बिंदुओं को किया गया शामिल
जितेंद्र सिंह बिसेन ने बताया कि, ‘भगवान आदिविश्वेशर विराजमान’, इस मुकदमे में तीन प्रमुख बिंदु रखे गए हैं. इसमें पहला है कि मुस्लिम पक्ष का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. दूसरा है, ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए. तीसरा है, तत्काल प्रभाव से आदेश पारित करते हुए भगवान आदिविश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा-अर्चना प्रारम्भ की जाए.