समय से टैक्स जमा नहीं कर पाए थे निवासी
सदन में प्रस्ताव को रखने के दौरान पार्षद अनुराग चतुर्वेदी, राकेश जैन, प्रकाश केसवानी, जगदीश पचौरी, राजेश कुमार प्रजापति और रवि शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण आगरा के निवासियों पर आर्थिक बोझ पड़ा, जिसके कारण वह समय से टैक्स जमा नहीं कर पाए.
शहर हित में प्रस्ताव पास करने का फैसला
कई ऐसे शहर वासी हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से जलकल और सीवर का टैक्स जमा नहीं किया है. वे बिल जमा कराना चाहते हैं लेकिन ब्याज के भार के चलते बिल चुका पाने की हालात में नहीं है. इसलिए सदन ने यह निश्चय किया कि शहर हित में इस प्रस्ताव को पास किया जाए.
कम पैसे में बिल जमा कर सकते हैं निवासी
जलकल और सीवर टैक्स में ब्याज माफ़ी (सरचार्ज ब्याज माफ़) की यह योजना 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू की गयी है. इसलिए जिन बकायेदारों ने सालों से जलकल और सीवर का बिल नहीं चुकाया है, वह इस योजना का लाभ उठाकर कम पैसे में बिल जमा कर सकते हैं.