लाइसेंस के साथ नियमों का करना होगा पालन
दरअसल, पेट डॉग को लेकर अब तक नगर निगम ने सख्ती नहीं बरती थी, लेकिन आगे से नगर निगम अब कड़ा रुख अख्तियार करने जा रहा है. लोगों को डॉग पालने का लाइसेंस लेने के साथ ही उसके नियम का पालन भी करना होगा. जो शर्तों का पालन नहीं करेगा. उसपर नगर निगम कार्रवाई करेगा.
गोरखपुर में सिर्फ 311 लोगों के पास है लाइसेंस
गोरखपुर जिले में बहुत से लोगों ने डॉग पाल रखे हैं, लेकिन 311 लोगों के पास ही डॉग का लाइसेंस है. नगर निगम द्वारा सख्ती न होने के कारण लोगों ने लाइसेंस लेना उचित नहीं समझा, जिसको लेकर निगम अब सख्त दिख रहा है. ऐसे में अब इस नियमावली को और व्यापक बना दिया गया है. साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी.
डॉग की गंदगी के लिए मालिक होगा जिम्मेदार
नगर निगम की बनाई नियमावली में डॉग को पालने वाला मालिक ही उसके द्वारा की जाने वाली गंदगी का जिम्मेदार भी मालिक ही होगा. इस नियमावली में सुबह डॉग को टहलाने ले जाते समय उनके साथ पॉलिथीन होना जरूरी है. यदि डॉग कहीं गंदगी करता है, तो उसे उठाकर निस्तारित करना होगा. ऐसा न करने पर डॉग मालिक के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा.
रिपोर्टर– कुमार प्रदीप, गोरखपुर