लास्ट डेट से पहले पैन-आधार कार्ड खाते से कराएं लिंक
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि, ग्राहकों को सलाह देते हैं कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करा लें. बैंक ने पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है. यदि पैन और आधार लिंक नहीं हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और किसी भी प्रकार के लेनदेन पर रोक लग सकती है. सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया है.
ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स में जरा सी भूल से हो सकता है बड़ा नुकसान
डिजिटल भुगतान के इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग जैसे माध्यम, दिन-प्रतिदिन की पेमेन्ट्स को काफ़ी आसान बनाते हैं. ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स में सुरक्षा चूक आपको और आपके संस्थान को वित्तीय नुक़सान पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं इससे कैसे बचा जा सकता है.
सुरक्षित लेनदेन के लिए क्या करें
ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन्स में सुरक्षा चूक से बचने के लिए अपने यूपीआई पिन को सुरक्षित रखें और इसे किसी के साथ शेयर न करें. इसके साथ ही ध्यान रखें कि भुगतान प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है. अपने डिवाइस और पेमेंट ऐप को पुख्ता पासकोड के साथ सुरक्षित बनाएं. भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता के नाम और QR कोड की जांच कर लें.
सार्वजनिक कंप्यूटर और असुरक्षित इंटरनेट कनैक्शन से बचें
इसके अलावा कार्ड नंबर, वैधता समाप्ति और सीवीवी नंबर गोपनीय होते हैं. इन्हें किसी के साथ शेयर न करें. पीओएस और वेबसाइट की प्रमाणिकता के सत्यापन के उपरांत ही कार्ड का प्रयोग करें. किसी के साथ ओटीपी शेयर करने से आपके खाते से अनाधिकृत रूप से राशि निकल सकती है. साथ ही सार्वजनिक कंप्यूटर और असुरक्षित इंटरनेट कनैक्शन से अवश्य बचें.