श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई, ईदगाह में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक की मांग

Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की आज जिला जज की अदालत में पहली बार सुनवाई हुई. मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी.

By Prabhat Khabar News Desk | May 26, 2022 2:44 PM
an image

Mathura News: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले की आज जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई. मामले में जिला जज की अदालत से पुनरीक्षण याचिका स्वीकार होने के बाद पहली बार सुनवाई हुई. अदालत ने अन्य पक्षों को कॉपी ऑर्डर उपलब्ध कराए. मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है.

याचिका की कॉपी सभी पक्षों को दी जाए- कोर्ट

कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष से कहा कि याचिका की कॉपी सभी पक्षों को दी जाए. हिंदू पक्ष ने भी कहा कि सभी पक्षों को कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए. हिंदू पक्ष के एक वकील ने बताया कि सिविल कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. वकील ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने माना कि हिंदू पक्ष का दावा अदालत में सुनवाई को योग्य है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सभी पक्षों को याचिका की कॉपी देने का निर्देश दिए हैं. साथ ही आदेश दिया कि वो जल्द से जल्द अपने-अपने जवाब कोर्ट में दाखिल करें.

मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों पर रोक की मांग

वहीं दूसरी ओर मथुरा कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नया मुकदमा दायर किया गया है. सूट में कहा गया है कि ईदगाह में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल वादी के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है, जो एक सनातनी हिंदू है. यह ध्यान दिया जा सकता है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में स्थित है, जिसे हिंदू देवता कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है.

चारों पक्ष पहुंचे कोर्ट

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह कमेटी ,श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान समेत चारों पक्ष हाजिर हुए. सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और सेवा संस्थान की तरफ से जमीन के खसरा खतौनी और नगर निगम का असिसमेन्ट दाखिल किया गया. साथ ही कहा गया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि का असली मालिक श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है.

केशवदेव का मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद- हिंदू पक्ष

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मथुरा में औरंगजेब ने 1670 में भगवान केशवदेव का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनावा दी. ऐसे में अब हिंदू ने इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे कराई ने की मांग की है. ताकि पता चल सके कि सच्चाई क्या है. इस मामले में हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री की याचिका पर सुनवाई होनी है.

ईदगाह की 2.37 एकड़ जमीन मुक्त कराने की मांग

दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास कुल 13.37 एक जमीन है. जिसमें 10.09 एकड़ जमीन पर कृष्ण जन्मस्थान का मालिकाना हक है, जबकि 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है. ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि जिस जमीन पर ईदगाह बनी है वह मंदिर की जमीन है, जहां से उसे हटाया जाए. मामले की सुनवाई मथुरा की लोअर कोर्ट में होगी. इस दौरान सभी विपक्षी हाजिर होंगे और मामले का ट्रायल शुरू किया जाएगा.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version