निर्वाचन फोटो पहचान पत्र के विकल्प बताए
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश रत्नेश सिंह के अनुसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खंड स्नातक गोरखपुर-फैजाबाद, बरेली-मुरादाबाद, कानुपर और 02 खंड शिक्षक इलाहाबाद-झांसी एवं कानपुर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन-2023 के लिये 30 जनवरी 2023 को होने वाले मतदान होना है. वोटिंग में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, उनको अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा.
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ये वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र जरूरी
रत्नेश सिंह बताया कि वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों से अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, पार्षदों को जारी किये गए सरकारी पहचान-पत्र, शैक्षिक संस्थाओं, जिनमें संबंधित शिक्षक-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, उसके द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, विश्वविद्यालय की डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, सक्षम प्राधिकारी से जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मान्य होगा.