UP Panchayat Chunav 2021 : हाईकोर्ट के फैसले से योगी सरकार को राहत, आरक्षण संबंधी याचिका खारिज

UP Panchayat Chunav 2021 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हैं. इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकार को राहत दी है. हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी याचिका खारिज करने का काम किया है. दरअसल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने की वजह से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.UP Panchayat Chunav 2021, panchayat chunav, up panchayat chunav, up panchayat chunav latest news, up panchayat election 2021, up

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2021 6:58 AM
an image
  • याचिका पोषणीय नहीं है और इसे खारिज कर देना चाहिए: यूपी सरकार

  • हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी याचिका खारिज करने का काम किया

  • उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज

  • UP Panchayat Chunav 2021 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हैं. इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने योगी सरकार को राहत दी है. हाईकोर्ट ने आरक्षण संबंधी याचिका खारिज करने का काम किया है. दरअसल हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाने की वजह से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.

    हाईकोर्ट में गोरखपुर में पूरे जिले में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति न होने के बावजूद ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान की सीट अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित करने के खिलाफ याचिका दाखिल करने का काम किया गया था जिसपर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

    कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. संस्थान के अनुच्छेद 243 ओ के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट को चुनाव मे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है. इस वजह से याचिका पोषणीय नहीं है और इसे खारिज कर देना चाहिए.

    राज्य सरकार की ओर से दर्ज आपत्ति को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज करने का काम किया. मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर विशेष न्यायालय बैठी और शुक्रवार यानी दो अप्रैल को अवकाश के दिन याचिका की सुनवाई एकी गई. राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता बिपिन बिहारी पांडेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह और स्थायी अधिवक्ता देवेश विक्रम ने बहस करने का काम किया.

    Also Read: यूपी में स्कूल 11 अप्रैल तक के लिए बंद,पढ़ें आपके राज्य में क्या है स्थिति

    क्या था याचिका में

    गौर हो कि याचिका में कहा गया था कि गोरखपुर जिले में कोई भी अनुसूचित जन जाति का शख्‍स नहीं है. इसके बाद भी सरकार ने 26 मार्च 21 को जारी आरक्षण सूची मे चवारियां बुजुर्ग, चवरियां खुर्द व महावर कोल ग्राम सभा सीट को आरक्षित करने का ऐलान कर दिया. आरक्षण के रिकार्ड तलब कर इसे रद्द कर देना चाहिए.

    Posted By : Amitabh Kumar

    संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Viral Video: मुर्गा-मुर्गी का रोमांटिक Kiss, वायरल वीडियो ने मचाया धमाल

Uttarkashi Video: 25 सेकंड में सबकुछ तबाह…बदहवास भागते दिखे लोग, धराली का रोंगटे खड़े करने वाला VIDEO

Viral Video: शेरनी पर लकड़बग्घों का हमला, ‘सुपरमैन’ की तरह एंट्री मार शेर ने मचाई खलबली, देखें वीडियो

Viral Video: नल के ऊपर चढ़कर नहाते दिखा सांप, वीडियो देखकर उड़ जाएंगे होश

DOWNLOAD APP!
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version