कोरोना से जंग: डीएम ने की अपील, बाहर से आये लोगों को रखें अलग

जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कम से कम 14 दिनों तक सबसे अलग रखें.

By Radheshyam Kushwaha | April 1, 2020 9:37 AM
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बलिया. जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कम से कम 14 दिनों तक सबसे अलग रखें. विदेश या देश के अन्य महानगरों से आने वाले व्यक्ति किस-किस के संपर्क में आए हैं और उनकी क्या स्थिति है, यह स्पष्ट नहीं है. ऐसे में जरूरी है कि बाहर से आने वालों पर पैनी नजर रखें. यह सुनिश्चित करायें कि ऐसे लोग अपने घर में ही रहें और सबसे अलग रहें. होम क्वारेंटाइन का पालन करके ही हम कोरोना के प्रसार को रोक सकते हैं.

उन्होंने यह भी अपील की है कि हर कोई लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें और कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में सहयोग करें. लॉकडाउन होने के बाद डीएम लगातार मातहतों को दिशा-निर्देश देने के साथ ही आम लोगों से भी सहयोग की अपील कर रहे हैं. साथ ही यह भी निर्देश है कि बाहर से आने वाला या उसका परिवार सच छिपाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया जायेगा. डीएम ने ग्राम प्रधान के साथ ही सभी ग्रामीणों से इसमें सहयोग की बात कही है. कहा है कि सामाजिक रूप से दबाव बनाकर भी बाहर से आने वालों को घर में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है.

कंबाइन मशीन के चालक, टेक्नीशियन व श्रमिकों को आने के लिए मिलेगा पास

बलिया में शासन के आदेश पर फसलो की कटाई, मढ़ाई के लिए आवश्यक कम्बाईन, रीपर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्राली एवं अन्य संगत कृषि उपकरणों के प्रयोग के आवागमन की छूट लॉकडाउन में है. इन यंत्रों के संचालन के लिए आवश्यक वाहन चालक, तकनीशियन व आवश्यक श्रमिकों को भी बाहरी जिलों से आने की अनुमति मिलेगी. इसके लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको पास जारी किया जाएगा.

पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक इंद्राज ने बताया कि कंबाइन हारवेस्टर के मलिक अपना मांग पत्र अपने जनपद के जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक को प्रस्तुत करगें। यहां से संस्तुति के बाद ही उस जनपद के जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक को मांग भेजगें, जहाॅ के रहने वाले ये ड्राइवर, टेकनीशियन या सम्बन्धित श्रमिक हैं. इसके बाद वहीं के जिलाधिकारी से अन्तर जनपदीय आवागमन की अनुमति/पास जारी करायेगें। यह व्यवस्था बीज विधायन संयत्रों के संचालन के लिए आपरेटरों, तकनीशियन व श्रमिक के लिए भी लागू है.

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