कांवड़ यात्रा में फूहड़ और भड़काऊ गानों पर पूरी पाबंदी, डीजे संचालकों को प्रशासन की चेतावनी

Kanwar Yatra 2025: कांवड़ यात्रा 2024 में मेरठ प्रशासन ने डीजे पर सख्त नियम लागू किए हैं. तेज आवाज, भड़काऊ, जाति या धर्म आधारित गानों पर रोक रहेगी. तयशुदा साउंड लेवल और झांकी की ऊंचाई-चौड़ाई से बड़ा डीजे जब्त किया जाएगा. नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

By Shashank Baranwal | June 25, 2025 9:43 AM
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Kanwar Yatra 2025: पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जल्द ही कांवड़ियों की टोली दिखने वाली है. दरअसल, 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरूआत होने वाली है. इस दौरान भोले के भक्त हर-हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा करेंगे, लेकिन इस बार तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन की तरफ से डीजे पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं. खासतौर पर डीजे मुकाबलों और फूहड़, जाति या धर्म आधारित गानों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. इसे लेकर मेरठ में पुलिस और प्रशासन ने डीजे मालिकों के साथ अहम बैठक की.

प्रशासन ने डीजे संचालकों की दी चेतावनी

प्रशासन ने डीजे संचालकों को साफ-साफ चेतावनी दे दी है कि नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वह यात्रा के दौरान हो या बाद में. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर मेरठ पुलिस की एक टीम तैनात रहेगी, जो तय मानकों पर ही डीजे को प्रवेश देगी. अगर किसी डीजे का आकार तय सीमा से अधिक मिला तो उसे मौके पर ही खोल दिया जाएगा. नियम न मानने की स्थिति में डीजे जब्त कर लिया जाएगा.

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डीजे पर बजेंगे तयशुदा गाने

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि डीजे झांकियों की ऊंचाई, चौड़ाई और साउंड लेवल को लेकर नियम तय किए जा चुके हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण न फैले. डीजे पर केवल तयशुदा गाने ही बजेंगे, किसी भी प्रकार के भड़काऊ, जाति या धर्म से जुड़े विवादित गीतों पर रोक रहेगी. ट्रैफिक बाधित करने की इजाजत नहीं होगी. बैठक में डीजे मालिकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और उनसे यह भी कहा गया है कि अगर कोई आप पर गलत गाने चलाने का दबाव बनाता है, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

डीजे झांकी की अधिकतम ऊंचाई निर्धारित

एसपी सिटी ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा में डीजे मुकाबलों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, क्योंकि पहले ऐसे आयोजनों में विवाद और झगड़े हो चुके हैं, जिन पर पुलिस केस भी दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि डीजे झांकी की अधिकतम चौड़ाई 14 फीट और ऊंचाई 12 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

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