कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगायी गयी रोक

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट हो गयी हैं. इसी क्रम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में अब 'जी प्लस 8' से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी.

By AKHILESH KUMAR SINGH | June 21, 2025 1:22 AM
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अहमदाबाद विमान हादसे के बाद महानगर में भी हवाई अड्डे को लेकर बरती जा रही सावधानी

संवाददाता, कोलकाताअहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट हो गयी हैं. इसी क्रम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में अब ”जी प्लस 8” से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी. राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम में यह जानकारी दी. उन्होंने ”टॉक टू मेयर” कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट के आस-पास 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी. हालांकि एएआइ से अब तक शहरी विकास विभाग और कोलकाता नगर निगम को आधिकारिक दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं.

फिलहाल जी प्लस 8 मंजिल से अधिक के निर्माण की अनुमति नहीं

मेयर ने बताया कि एहतियात के तौर पर, फिलहाल कोलकाता में 25.5 मीटर यानी ”जी प्लस 8” मंजिल से ऊपर के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह नियम तब तक लागू रहेगा, जब तक एएआइ से विस्तृत दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हो जाते. महानगर के बाहर, जहां कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) भवन निर्माण की अनुमति देता है, उसे भी अलर्ट कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोलकाता एयरपोर्ट से सटे इलाकों में ऊंची बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति न दी जाये.

पहले से अनुमति प्राप्त ऊंची इमारतों के िनर्माण पर रोक नहीं

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