आज विस में पेश होगा वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल, कल होगा पारित

मरीज को परिजनों की छुट्टी के दौरान पैकेज से अधिक इलाज खर्च का भुगतान करना पड़ता है.

By SANDIP TIWARI | June 15, 2025 10:28 PM
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कोलकाता. निजी अस्पतालों में इलाज के लिए मरीज या उनके परिजनों को पैकेज थमा दिया जाता है. यानी इलाज खर्च का पूरा ब्योरा पहले ही दे दिया जाता है, पर इलाज के दौरान मरीज को परिजनों की छुट्टी के दौरान पैकेज से अधिक इलाज खर्च का भुगतान करना पड़ता है. जो मरीज के परिजनों के लिए परेशानियों का सबब बन जाता है. ऐसे में निजी अस्पतालों के इस लूट पर लगाम लगाने के लिए विधानसभा के जारी मॉनसून सत्र में सोमवार को सरकार द्वारा वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (संशोधन) बिल 2025 को पेश किया जायेगा. जिस पर सोमवार व मंगलवार को चर्चा होगी, उसके बाद इस बिल को विधानसभा से पारित कर राज्यपाल को भेज दिया जायेगा. वहीं, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्री व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बिल पर होने वाली चर्चा में हिस्सा ले सकती है. जबकि, स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इस बिल को सदन में पेश करेंगी. बिल के संबंध में राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि, कई मामलों में देखा जाता है कि मरीज के परिजनों को भर्ती के समय जो पैकेज बताया जाता है, इलाज के अंत में उससे ज्यादा का बिल थमा दिया जाता है. अतिरिक्त इलाज खर्च को आकस्मिक खर्च के तौर पर दिखाया जाता है. प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक यह उक्त कानून में संशोधन ऐसी व्यवस्थाओं को रोकने के लिए है. सरकार निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के बिल में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए यह संशोधन ला रही है. मालूम हो कि संशोधन विधेयक में इस बात का जिक्र होगा कि मरीज के परिजनों को जो पैकेज बताया जायेगा, उसे ही लेना होगा. इलाज के दौरान अगर पैकेज से ज्यादा खर्च किया जाता है तो मरीज के परिवार को सूचित करना होगा और परिजनों की लिखित सहमति लेनी होगी. अतिरिक्त खर्च का विस्तृत ब्यौरा और उचित स्पष्टीकरण के साथ देना होगा.

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