एक अगस्त से राज्य में मनरेगा लागू करे केंद्र सरकार : हाइकोर्ट

कलकत्ता हाइकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में स्थगित पड़ी मनरेगा योजना को एक अगस्त 2025 से लागू करे.

By AKHILESH KUMAR SINGH | June 19, 2025 1:54 AM
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अदालत ने कहा- किसी केंद्रीय योजना को अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता

संवाददाता, कोलकाताकलकत्ता हाइकोर्ट ने बुधवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में स्थगित पड़ी मनरेगा योजना को एक अगस्त 2025 से लागू करे. उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र को विशेष शर्तें, प्रतिबंध और नियम लगाने का अधिकार है. ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में योजना के क्रियान्वयन के दौरान कोई अवैधता या अनियमितता न हो.

उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को केंद्र सरकार को यह बताने का निर्देश दिया था कि चार जिलों को छोड़कर, पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना को क्यों नहीं लागू किया जाये. लाभार्थियों को उनके द्वारा किये गये कार्य के लिए देय धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्राप्त शिकायत के आधार पर किसी योजना के कार्यान्वयन को अनिश्चितकाल के लिए रोका नहीं जा सकता. मामला पूर्व बर्दवान, हुगली, मालदा और दार्जिलिंग (जीटीए क्षेत्र) के चार जिलों में धन के गबन के आरोप से जुड़ा है.

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