सीबीआइ ने अस्पताल के पूर्व अधीक्षक संदीप घोष सहित पांच लोगों के खिलाफ किया चार्ज गठन
कोलकाता. आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुए वित्तीय अनियमितता के मामले में अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में चार्ज (आरोप) गठित कर दिया गया है. अब इस मामले में सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी. सोमवार को अलीपुर विशेष सीबीआइ अदालत के न्यायाधीश सुजीत कुमार झा ने आरोप तय किये. सीबीआइ ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जूनियर डॉक्टर आशीष पांडे, संदीप घोष के अंगरक्षक अशरफ अली, सुमन हाजरा और विप्लव सिंह के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कई धाराओं में आरोप तय किये हैं. अदालत ने इस मामले में सुनवाई और साक्ष्य दर्ज करने की तारीख 22 जुलाई तय की है. इस दिन आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित पांचों आरोपियों ने अदालत में न्यायाधीश से कहा कि वे निर्दोष हैं. इसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई की तारीख तय की. भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले देबल घोष को 22 जुलाई को पहले गवाह के तौर पर तलब किया गया है. गौरतलब है कि अभया मामले के बाद आरजी कर के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे. बाद में सीबीआइ ने जांच शुरू की. हालांकि, वह इडी जांच भी चाहते थे. इस घटना से काफी पहले देबल घोष ने आरजी कर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक मामला दर्ज कराया था. इसके बाद वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप सामने आये, जिसकी जांच का भार सीबीआइ को दिया गया. सीबीआइ ने जांच पूरी कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी और सोमवार को अलीपुर स्थित विशेष सीबीआइ अदालत में चार्जफ्रेम किया गया.
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