नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एक शख्स दोषी करार चार को सुनायी जायेगी सजा
संवाददाता, कोलकातासीबीआइ ने देशभर से अधिकारियों की विशेष टीमें बनाकर इन मामलों की जांच शुरू की और कई मामलों में चार्जशीट दाखिल की. पीड़िता से दुष्कर्म का यह मामला मालदा के मानिकचक थाना क्षेत्र में हुआ. जांच में सामने आया कि नौ वर्षीया बच्ची को बेलू ने पैसे का लालच देकर अपने आम के बाग में बुलाया और वहां दुष्कर्म किया. इस पूरी घटना को पीड़िता की 10 वर्षीय चचेरी बहन ने देखा, जो इस मामले की चश्मदीद गवाह बनी. दोषी को सजा चार जुलाई को सुनायी जायेगी. बुधवार को मालदा की विशेष पॉक्सो अदालत (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय) ने बेलू को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और भारतीय दंड विधान की धारा 376एबी के तहत दोषी ठहराया. गिरफ्तार शख्स के खिलाफ अदालत में सीबीआइ की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमिताभ मैत्रा ने पक्ष रखा.
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