नयी विज्ञापन नीति के तहत केएमसी ने जारी किया फरमान
संवाददाता, कोलकाता
कोलकाता नगर निगम (केएमसी) ने हाल ही में एक नयी विज्ञापन नीति लागू की है, जिसके तहत अब केंद्रीय एजेंसियों जैसे मेट्रो रेलवे, भारतीय रेल या अन्य विभाग अगर महानगर में किसी भी तरह के विज्ञापन होर्डिंग्स लगाते हैं, तो उन्हें विज्ञापन से होने वाली कुल आय का 50% हिस्सा निगम को देना होगा. इस नयी नीति से पहले विज्ञापन से होने वाली पूरी आय केंद्रीय विभागों के खाते में चली जाती थी. यह नयी विज्ञापन नीति राज्य सरकार से पहले ही मंजूरी पा चुकी है. पिछले मेयर-इन-काउंसिल की बैठक में इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गयी. बैठक में यह तय हुआ है कि दुर्गा पूजा से पहले होर्डिंग्स जोन में विज्ञापन वाले होर्डिंग लगाये जा सकेंगे.
मेयर परिषद के सदस्य देबाशीष कुमार ने नयी विज्ञापन नीति के संबंध में बताया कि इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और शहर का सौंदर्यीकरण करना है. अब केवल एलइडी या साधारण होर्डिंग्स का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. निगम के एक अधिकारी ने बताया कि पहले रेलवे, मेट्रो रेल, जहाजरानी और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय कोलकाता की सड़कों पर विज्ञापन लगाते थे, लेकिन निगम उनसे राजस्व वसूल नहीं कर पाता था. अब यह पुराना नियम समाप्त कर दिया गया है. देबाशीष कुमार ने कहा कि यह पहल निगम को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गयी है.
ये क्षेत्र होंगे विज्ञापन मुक्त
पार्क स्ट्रीट, कैमक स्ट्रीट और शेक्सपियर सरणी को विज्ञापन मुक्त बनाया जायेगा. हेरिटेज बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग, बीबीडी बाग और धर्मतला क्षेत्र को भी विज्ञापन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है. स्ट्रीट लैंप पोस्ट या ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं होगी. सरकारी भवनों पर भी किसी भी प्रकार के प्रचार या सरकारी-निजी विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी.
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