कोलकाता. दो मामलों में वेस्ट बंगाल क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटरी कमीशन ने बुधवार को हुगली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ग्लोबकेयर डायग्नोस्टिक सेंटर और पॉली क्लीनिक को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया और मेगासिटी नर्सिंग होम के अधिकारियों को एक मरीज के रिश्तेदारों को 15 दिनों के भीतर 2 लाख रुपये का जुर्माना देने को कहा है, क्योंकि आयोग ने दोनों निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों द्वारा गंभीर चिकित्सा लापरवाही पायी थी.कमीशन के चेयरमैन व सेवानिवृत्त जस्टिस असीम कुमार बनर्जी ने कहा कि संजय साधुखां ने अपनी गर्भवती पत्नी, 31 वर्षीय महिला को प्रसव के लिए 2019 में मेगासिटी नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. एक लड़की को जन्म देने के बाद महिला ने दोपहर करीब एक बजे दर्द की शिकायत की. जिसके बाद उसकी मौत भी हो गयी. उधर, नर्सिंग होम के अधिकारियों ने आयोग को बताया कि उन्होंने डॉक्टर को सूचित किया था. श्री बनर्जी ने कहा कि नर्सिंग होम के अधिकारियों को पर्याप्त चिकित्सा प्रबंध करना चाहिए था. परिवार के सदस्यों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ शिकायत के बाद वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने एक विशेषज्ञ द्वारा जांच शुरू की.
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