मुर्शिदाबाद : अभी तैनात रहेंगे केंद्रीय बल, एनआइए जांच पर केंद्र सहमत

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है.

By BIJAY KUMAR | May 15, 2025 11:11 PM
feature

कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल के दंगा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की तैनाती अगले आदेश तक जारी रखने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की है. यह फैसला विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें मुर्शिदाबाद में स्थिति नियंत्रण के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और हिंसा से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआइए) को सौंपने की मांग की गयी थी. उच्च न्यायालय ने पहले 12 अप्रैल को सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिले में सीएपीएफ तैनात करने का आदेश दिया था. वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों में कम से कम तीन लोगों की जान चली गयी थी और इस हिंसा के संबंध में लगभग 300 गिरफ्तारियां हुई हैं.

केंद्र सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि यदि आदेश दिया जाता है, तो एनआइए जांच अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है. केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के कम से कम 15 स्थानों पर अशांति की आशंका जतायी है और राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को 18 अप्रैल को केंद्र सरकार की संपत्ति पर हमले की धमकी के बारे में सूचित किया गया था. इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

 

 

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version