एक अप्रैल से हाइकोर्ट में जमानत के लिए लागू किया जायेगा नया नियम
कलकत्ता हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अपने अपीलीय पक्ष नियमों में संशोधन किया, जिससे एकल जजों को अधिकांश जमानत आवेदनों की सुनवाई करने की अनुमति मिल सके. यह संशोधन एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा. बताया गया है कि अब से अग्रिम जमानत आवेदन, जमानत आवेदनों को रद्द करना सहित जमानत संबंधी सभी याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ सिंगल बेंच पर होगी.
By BIJAY KUMAR | March 24, 2025 11:20 PM
कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अपने अपीलीय पक्ष नियमों में संशोधन किया, जिससे एकल जजों को अधिकांश जमानत आवेदनों की सुनवाई करने की अनुमति मिल सके. यह संशोधन एक अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा. बताया गया है कि अब से अग्रिम जमानत आवेदन, जमानत आवेदनों को रद्द करना सहित जमानत संबंधी सभी याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ सिंगल बेंच पर होगी.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कलकत्ता हाइकोर्ट ने अपने नियमों में संशोधन किया.
अब संशोधन अधिसूचित होने के साथ, संशोधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू होगा, जिससे एकल न्यायाधीश अधिकांश जमानत आवेदनों को संभाल सकेंगे, जिससे कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यप्रणाली अन्य हाइकोर्ट के समान हो जायेगी.
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