उत्पाद या सेवा में नुकसान होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का अधिकार
किसी उत्पाद या सेवा के कारण कोई नुकसान या असुविधा होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का पूरा अधिकार होता है. उपभोक्ता अपनी बातों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं, जहां से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन पूछे गये सवालों के जवाब दिये.
By BIJAY KUMAR | August 2, 2025 10:52 PM
कोलकाता.
किसी उत्पाद या सेवा के कारण कोई नुकसान या असुविधा होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का पूरा अधिकार होता है. उपभोक्ता अपनी बातों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं, जहां से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन पूछे गये सवालों के जवाब दिये.
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