उत्पाद या सेवा में नुकसान होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का अधिकार

किसी उत्पाद या सेवा के कारण कोई नुकसान या असुविधा होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का पूरा अधिकार होता है. उपभोक्ता अपनी बातों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं, जहां से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन पूछे गये सवालों के जवाब दिये.

By BIJAY KUMAR | August 2, 2025 10:52 PM
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कोलकाता.

किसी उत्पाद या सेवा के कारण कोई नुकसान या असुविधा होने पर उपभोक्ता को निवारण पाने का पूरा अधिकार होता है. उपभोक्ता अपनी बातों को विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी एजेंसियों तक पहुंचा सकते हैं, जहां से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा. इस संबंध में कलकत्ता हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवब्रत उपाध्याय ने प्रभात खबर के ऑनलाइन पूछे गये सवालों के जवाब दिये.

जगदल से अश्विनी कुमार का सवाल : मैंने 2006 में एक जमीन रजिस्ट्री करवायी थी और तब से नगरपालिका का टैक्स भी जमा कर रहा हूं. लेकिन हमने जमीन का परचा (म्यूटेशन) नहीं कराया था. लेकिन 2018 में जब म्यूटेशन कराने गये, तो पता चला कि उस जमीन पर किसी और ने म्यूटेशन कराया है, अब हमें क्या करना चाहिए?

हावड़ा से सरोजा देवी का सवाल : मेरे पति के विवाहेतर संबंध हैं, जिसके बारे में मैंने उनके मोबाइल से सबूत एकत्र किये हैं. क्या मैं आपराधिक मामला दर्ज कर सकती हूं?

रिसड़ा से गंगा प्रसाद का सवाल : मेरे घर से मेरी संपत्ति की ऑरिजनल दलील और दस्तावेज खो गये हैं, मुझे क्या करना चाहिए?

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