हाइकोर्ट ने जुर्माना लगाने के फैसले को सही ठहराया

मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने कहा कि 134 प्रतिशत अतिरिक्त वजन कोई छोटी गलती नहीं है.

By GANESH MAHTO | June 26, 2025 2:05 AM
feature

व्यवसायी को भरना होगा जुर्मनाअदालत ने कहा : 134 प्रतिशत अधिक वजन कोई छोटी गलती नहीं, आरोप गंभीर

यह गंभीर आरोप है. अगर ट्रेन की गति अनियंत्रित होती, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी. रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने पर व्यवसायी से नौ लाख रुपये का जुर्माना भरने को कहा. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कहा कि अदालत फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है. न्यायाधीश ने आदेश दिया कि व्यवसायी को जुर्माना भरना होगा.

क्या है मामला

यह घटना वर्ष 2023 में हुई थी. मोहम्मद साबिर नामक व्यवसायी ने हावड़ा से कालका तक चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस (पूर्व में कालका मेल) के पार्सल डिब्बे का एक हिस्सा दो साल के लिए लीज पर लिया था. समझौते के अनुसार वह उस ट्रेन में व्यवसायिक सामान ले जा सकता था. व्यवसायी को प्रति यात्रा 42,300 रुपये चुकाने होंगे. पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेनों के नियमों के मुताबिक पार्सल वैन में अधिकतम चार मीट्रिक टन (4000 किलोग्राम) माल ले जाया जा सकता है. अगर अधिक वजन पाया गया, तो व्यवसायी को जुर्माना देना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

 

 

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version