कोलकाता. पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के वेतन का कुछ हिस्सा कुर्क करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के एक दिन बाद, गोखले ने शुक्रवार को कहा कि वह और मजबूती से लड़ेंगे. गोखले ने मीडिया में जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा, ‘‘इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं और भी मजबूती से लड़ता रहूंगा. मैं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का सिपाही हूं.’’ तृणमूल सांसद के करीबी सूत्रों ने कहा कि वह आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे. उन्होंने आदेश के समय को लेकर भी सवाल उठाया है. सूत्र ने कहा कि गोखले के वेतन का 75 प्रतिशत हिस्सा कुर्क कर लिया गया है, जबकि यह वेतन ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व राजनयिक एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि मामले में गोखले का वेतन कुर्क करने का गुरुवार को आदेश दिया.
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