मुर्शिदाबाद हिंसा : एसआइटी से जांच वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में संशोधित वक्फ कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के बाद राज्य के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया. हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दी और कहा कि वह ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं.
By BIJAY KUMAR | May 13, 2025 10:58 PM
कोलकाता
. सुप्रीम कोर्ट ने हाल में संशोधित वक्फ कानून को लेकर विरोध-प्रदर्शनों के बाद राज्य के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआइटी) से जांच कराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया. हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल को राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दी और कहा कि वह ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं.
पीठ ने उच्च न्यायालय का रुख नहीं करने और सीधे शीर्ष अदालत आने को लेकर याचिकाकर्ता से सवाल किया.
सिन्हा ने दावा किया कि राज्य में हुई हिंसा के मद्देनजर अगर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है.
पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को अपनी जान का खतरा है, तो वह उच्च न्यायालय में ऑनलाइन माध्यम से याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया को सुगम बनाने का निर्देश दिया.
याचिका में हिंदू समुदाय को निशाना बनाने का आरोप
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है