नदिया : भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

नदिया जिले के धानतला थाना क्षेत्र में अपने भाई की हत्या के मामले में बड़े भाई अखिल चिंतापात्रा को शनिवार को राणाघाट महकमा कोर्ट ने दोषी ठहराया.

By SUBODH KUMAR SINGH | May 18, 2025 12:54 AM
an image

कल्याणी. नदिया जिले के धानतला थाना क्षेत्र में अपने भाई की हत्या के मामले में बड़े भाई अखिल चिंतापात्रा को शनिवार को राणाघाट महकमा कोर्ट ने दोषी ठहराया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है.धानतला थाना पुलिस के अनुसार, 28 मार्च 2008 को हरिपुर गांव में अखिल चिंतापात्रा ने अपने भाई निखिल चिंतापात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी. बताया जाता है कि यह घटना अवैध संबंधों से जुड़े विवाद के कारण हुई थी. 15 मार्च को राणाघाट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने अखिल चिंतापात्रा को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया था. शनिवार को न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

इस जांच कार्य में धानतला थाना के जांच अधिकारी (केआइओ) एसआइ अब्दुर रहीम और लोक अभियोजक (एलडी एपीपी) नबेंदु विश्वास की भूमिका सराहनीय रही.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

संबंधित खबर और खबरें

 

 

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version