कोलकाता. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में सुपर न्यूमरेरी पोस्ट पर नियुक्तियां पाने के लिए भी पैसे दिये गये थे. न्यायाधीश विश्वजीत बसु की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील धीरज त्रिवेदी ने यह जानकारी दी. सीबीआइ ने यह भी कहा कि फिलहाल जांच में वर्क एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के लिए पैसे देने वालों की संख्या को अलग कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए एफआइआर दर्ज करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी. सीबीआइ ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक इस संबंध में अनुमति नहीं दी है. सीबीआइ के अनुसार, सुपर न्यूमरेरी मामले में जांच जारी है, लेकिन ऐसे मामले आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए अदालत की अनुमति आवश्यक है. इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी.
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