बीएड धारकों के लिए ””ब्रिज कोर्स”” जरूरी, तय सीमा में नहीं करने पर जा सकती है नौकरी
राज्य शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए अब छह महीने का 'ब्रिज कोर्स' करना अनिवार्य होगा. यह निर्देश उन शिक्षकों के लिए है, जिनके पास डीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन वे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं. विभाग की ओर से पांच जून को अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जून 2018 से नवंबर 2023 के बीच हुई है, उन्हें एक साल के भीतर यह कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पूरा करना होगा.
By BIJAY KUMAR | June 5, 2025 11:14 PM
कोलकाता.
राज्य शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए अब छह महीने का ””ब्रिज कोर्स”” करना अनिवार्य होगा. यह निर्देश उन शिक्षकों के लिए है, जिनके पास डीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है, लेकिन वे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं. विभाग की ओर से पांच जून को अधिसूचना जारी की गयी, जिसमें कहा गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति जून 2018 से नवंबर 2023 के बीच हुई है, उन्हें एक साल के भीतर यह कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पूरा करना होगा.
इस निर्णय का आधार एनसीटीइ (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) की वह अधिसूचना है, जो अप्रैल 2024 में जारी की गयी थी. इसमें देशभर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ‘ब्रिज कोर्स’ को अनिवार्य कर दिया गया था. इससे पहले भी 28 जून 2018 को एनसीटीइ ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बीएड डिग्रीधारक भी प्राथमिक शिक्षक पद के लिए पात्र माने जा सकते हैं. हालांकि, इस अधिसूचना को लेकर कई राज्यों में कानूनी विवाद हुए, जो अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे.
एनसीटीई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआइओएस) जैसे मान्य संस्थानों से ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के जरिये किया जा सकता है.
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