तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्य सचिव कुणाल घोष के कलकत्ता हाइकोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में रूल नोटिस जारी किया है. हाइकोर्ट ने उनसे सवाल किया है कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाये या सजा क्यों न दी जाये. इसके साथ ही उन्हें 16 जून को दोपहर 12:30 बजे तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है.
By BIJAY KUMAR | June 7, 2025 10:20 PM
कोलकाता.
तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्य सचिव कुणाल घोष के कलकत्ता हाइकोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में रूल नोटिस जारी किया है. हाइकोर्ट ने उनसे सवाल किया है कि उन्हें जेल क्यों न भेजा जाये या सजा क्यों न दी जाये. इसके साथ ही उन्हें 16 जून को दोपहर 12:30 बजे तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है. हाइकोर्ट ने यह नोटिस नारकेलडांगा थाने के माध्यम से भेजा है. नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि कुणाल घोष बिना अदालत की अनुमति के कोर्ट परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे. सूत्रों के मुताबिक, अगर अदालत उन्हें दोषी मानती है, तो उन्हें सीधे जेल भेजा जा सकता है.
इससे पहले, सुनवाई में कुणाल घोष के वकीलों- विश्वरूप भट्टाचार्य और अयन चक्रवर्ती ने अदालत को बताया कि उनका हलफनामा तैयार है, लेकिन चूंकि पुलिस की रिपोर्ट उन्हें ठीक एक दिन पहले रात में ही प्राप्त हुई है, इसलिए उस रिपोर्ट का उल्लेख जोड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए. वकीलों ने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दिन कुणाल घोष मौके पर मौजूद नहीं थे.
कुणाल ने कहा : मैंने कुछ गलत नहीं किया
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