संदेशखाली हिंसा के मामले में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान नेता शेख शाहजहां ने सीबीआइ की जांच पर सवाल उठाते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में लिखित हलफनामा किया है. उसने दावा किया है कि जांच एजेंसी उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी है.
सीबीआइ ने भले ही फोन रिकॉर्डिंग का हवाला दिया हो, लेकिन अदालत में बातचीत का ट्रांसक्रिप्शन तक पेश नहीं किया गया. शेख शाहजहां ने अपने बयान में खुद को मछली और ईंट व्यवसायी बताया और कहा है कि अगर अदालत चाहे, तो वह जमानत के लिए कोई भी शर्त मानने को तैयार है.
सीबीआइ ने जमानत अर्जी का किया विरोध
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सीबीआइ ने शेख शाहजहां की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत में कहा था कि पांच जनवरी 2024 को जब इडी की टीम केंद्रीय बलों के साथ राशन घोटाले की जांच के सिलसिले में उसके घर पर छापा मारने गयी थी, तब वहां हमला हुआ था. उस मामले में तृणमूल कांग्रेस के दबदबे वाले इस नेता का नाम पहले से ही जुड़ा हुआ है. अदालत गर्मी की छुट्टियों के बाद इस मामले पर फैसला सुनायेगी.
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