हाइकोर्ट के आदेश की अनदेखी, सील हुए बालाघाट वन विभाग के दो कार्यालय
कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर बालाघाट में वन विभाग के दो कार्यालयों को सील कर दिया गया है. न्यायाधीश कृष्णाराव की अदालत ने कल्पतरू एग्रोफॉरेस्ट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में यह आदेश दिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया है.
By BIJAY KUMAR | July 12, 2025 10:58 PM
कोलकाता.
कलकत्ता हाइकोर्ट के आदेश पर बालाघाट में वन विभाग के दो कार्यालयों को सील कर दिया गया है. न्यायाधीश कृष्णाराव की अदालत ने कल्पतरू एग्रोफॉरेस्ट इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में यह आदेश दिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मच गया है.
मामले में फर्म के संचालक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 20 जून 2025 को आदेश दिया कि वन विभाग फर्म को 1.20 करोड़ की राशि लौटा दे. न्यायालय के आदेश के बावजूद जब विभाग ने कोई भुगतान नहीं किया, तो अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सील करने का आदेश जारी कर दिया. आदेश के तहत कोलकत्ता उच्च न्यायालय से आइ टीम ने शुक्रवार दोपहर करीब चार बजे बालाघाट पहुंचकर सीसीएफ व दक्षिण उत्पादन वनमंडल कार्यालय को सील कर दिया. इस संबंध में वन विभाग ने किसी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया.
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