कोलकाता. राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार की संशोधित अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची को लागू करने पर कलकत्ता हाइकोर्ट की रोक पर लगाये गये स्थगन की सराहना की. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार है. प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है. बसु ने ‘एक्स’ पर लिखा : माननीय उच्चतम न्यायालय का आज का स्थगन हमारी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओबीसी नीति की नैतिक जीत है. उच्च शिक्षा विभाग में हमने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था और तत्काल उचित कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं. पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा (डब्ल्यूबीजेइइ) बोर्ड की अध्यक्ष सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने पहले बताया था कि बोर्ड परिणाम प्रकाशित करने के लिए तैयार था और उसने जुलाई के पहले सप्ताह में ही इसकी घोषणा करने के लिए सभी प्रबंध भी कर लिए थे.
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