कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा पर्षद के पूर्व चेयरमैन कल्याणमय गंगोपाध्याय को शिक्षा विभाग में नियुक्ति भ्रष्टाचार से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के मामले में जमानत दे दी है. हाइकोर्ट की न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर की. हालांकि, कल्याणमय गंगोपाध्याय को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के एक अन्य मामले में अब भी गिरफ्तार हैं. गौरतलब है कि इससे पहले गंगोपाध्याय को स्कूलों में ग्रुप सी कर्मियों की नियुक्ति मामले में जमानत मिल गयी थी, लेकिन उसी रात उन्हें एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था. सीबीआइ ने कल्याणमय गंगोपाध्याय को नौवीं और 10वीं कक्षा के लिए शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार दिखाया है, जिसकी जानकारी जांच एजेंसी ने अलीपुर की विशेष सीबीआइ अदालत में दी है. यही वजह है कि इडी मामले में जमानत मिलने के बाद भी कल्याणमय गंगोपाध्याय को जेल में ही रहना पड़ेगा.
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