एसएससी की नियुक्ति नियमों को चुनौती देनेवाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी. एसएससी की ओर से जारी नयी विज्ञप्ति के नियमों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गयी थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी. हालांकि, सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
By BIJAY KUMAR | July 14, 2025 11:15 PM
कोलकाता.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर से शिक्षक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी. एसएससी की ओर से जारी नयी विज्ञप्ति के नियमों को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गयी थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गयी. हालांकि, सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई के दौरान स्कूल सेवा आयोग के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा कि कोई भी नियमों को चुनौती नहीं दे सकता है. उन्होंने कहा कि असफल उम्मीदवार योग्य और अयोग्यता के बारे में सवाल कैसे उठा सकते हैं? उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों के कारण कई वर्षों से कोई नयी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं. नयी पीढ़ी को भी नौकरी का अवसर दिया जाना चाहिए. हालांकि, वादी पक्ष के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य का दावा है कि दरअसल अयोग्य को दूसरा मौका देने के लिए एक नया नियम बनाया गया है और पिछले शिक्षण अनुभव के लिए 10 अंक देने की योजना बनायी गयी है.
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