राज्य के वित्त विभाग ने डीए के हकदार कर्मचारियों के बारे में मांगी जानकारी
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों के बकाया डीए का 25 फीसदी भुगतान करने का आदेश दिया था. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के छह सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा. अब इसे लेकर राज्य सचिवालय भी हरकत में आ गयी है.
By BIJAY KUMAR | May 28, 2025 10:56 PM
कोलकाता.
राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों के बकाया डीए का 25 फीसदी भुगतान करने का आदेश दिया था. आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश के छह सप्ताह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करना होगा. अब इसे लेकर राज्य सचिवालय भी हरकत में आ गयी है.
स्कूल शिक्षकों के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले बंगाली शिक्षक और शिक्षाकर्मी मंच के स्वपन मंडल ने कहा : हम यह नहीं कह सकते कि कौन क्या मांग रहा है. हालांकि, हमें अदालत के आदेश के छह सप्ताह के भीतर अपने बकाया डीए का 25 प्रतिशत राज्य सरकार को देना होगा. दो सप्ताह से अधिक समय पहले ही बीत चुका है.
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