Home पश्चिम-बंगाल कोलकाता डब्ल्यूबीजेएस परीक्षा : याचिका खारिज सिविल जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ

डब्ल्यूबीजेएस परीक्षा : याचिका खारिज सिविल जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ

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डब्ल्यूबीजेएस परीक्षा : याचिका खारिज सिविल जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ

कलकत्ता हाइकोर्ट ने सुनाया फैसला

2022 के बाद से राज्य में नहीं हुई सिविल जजों की नियुक्ति

संवाददाता, कोलकाताकलकत्ता हाइकोर्ट ने एक अहम फैसले में पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (डब्ल्यूबीजेएस) परीक्षा, 2022 में अर्हता प्राप्त करने वाले सिविल जजों की भर्ती पर लगी रोक हटा दी है. मंगलवार को न्यायाधीश अरिंदम मुखर्जी की पीठ ने परीक्षा के आयोजन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया. इस मामले के लंबित रहने के कारण हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. परिणामस्वरूप, 2022 के बाद से राज्य में कोई भी सिविल जज नियुक्त नहीं किया गया. यहां तक कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के बाद भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति न होने के कारण अधर में लटके हुए थे.

लोक सेवा आयोग ने अदालतों में 29 सिविल जज नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी

राज्य की विभिन्न अदालतों में 29 सिविल जजों की नियुक्ति के लिए परीक्षा की अधिसूचना 2022 में जारी की गयी. प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गयी थी. इसके बाद मुख्य परीक्षा मई 2023 में हुई, और सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार अप्रैल 2024 में संपन्न हुए. पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (पीएससी) ने मई 2024 में अंतिम चयन सूची जारी कर दी थी, लेकिन हाइकोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं के कारण नियुक्तियां नहीं हो सकी थीं. हाइकोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2024 को पारित अंतिम स्थगन आदेश को अब हटा दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. इस निर्णय से पश्चिम बंगाल के न्यायिक तंत्र पर पड़ रहे भार को कम करने में मदद मिलेगी और लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरकर न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा.

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