संवाददाता, कोलकाता
अदालत ने ड्रग्स तस्करी मामले में तीन ड्रग तस्करों को 10 साल के कठोर कारावास का आदेश दिया है. मंगलवार को अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीनानाथ प्रसाद ने यह आदेश दिया. घटना 19 मार्च, 2020 को बेलियाघाटा के सीआइटी रोड की है. उस दिन 31 किलोग्राम से अधिक गांजा के साथ चार लोग पकड़े गये थे.
सरकारी वकील अमल कुमार पाल ने कहा कि गिरफ्तार किये गये चारों लोगों के नाम तपन रॉय, इजाबुल शेख, बाबू सोना काजी और संटू मंडल हैं. पुलिस ने उनके पास से 31 किलोग्राम से अधिक गांजा, 3 हजार 450 रुपये और एक मोबाइल फोन जब्त किया था.
अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि मामले के दौरान तपन रॉय की मृत्यु हो गयी. जिसके बाद इस मामले में कुल 6 लोगों की गवाही हुई. मंगलवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए इजाबुल शेख, बाबू सोना काजी और संटू मंडल को दोषी ठहराया और सभी को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है