छह माह में वाहनों के रूट परमिट का रिन्युअल नहीं कराया, तो होगा रद्द
राज्य के परिवहन विभाग ने वाहन रूट परमिट के रिन्युअल के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये हैं. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सौमित्र मोहन ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि वाहन के रूट परमिट की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने के भीतर रिन्युअल कराना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो परमिट रद्द मान लिया जायेगा.
By BIJAY KUMAR | May 17, 2025 10:48 PM
कोलकाता.
राज्य के परिवहन विभाग ने वाहन रूट परमिट के रिन्युअल के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किये हैं. परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सौमित्र मोहन ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि वाहन के रूट परमिट की समाप्ति के बाद अधिकतम छह महीने के भीतर रिन्युअल कराना होगा. यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो परमिट रद्द मान लिया जायेगा.
गौरतलब है कि ऐसे वाहन मालिकों को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा. हालांकि, यदि वे सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं या जरूरी दस्तावेज और शुल्क जमा नहीं करते, तो परमिट स्वचालित रूप से रद्द हो जायेगा.
विभाग ने स्टेज कैरिज और ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिये हैं. परमिट आवंटन ””पहले आओ, पहले पाओ”” के आधार पर किया जायेगा. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के समय के अनुसार समय-सीमा निर्धारित होगी. सफल आवेदकों को दिये गये ऑफर लेटर की वैधता 180 दिनों तक होगी.
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