पश्चिम बंगाल: लोकपाल ने TMC की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI जांच का दिया आदेश, क्या बोले सांसद डॉ निशिकांत दुबे
लोकपाल ने पश्चिम बंगाल से टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है. इस पर झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया दी है.
By Guru Swarup Mishra | March 19, 2024 10:15 PM
कोलकाता: लोकपाल ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है. इस बाबत झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि उनकी शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने टीएमसी की पूर्व सांसद के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है. उन्होंने टिप्पणी की है कि पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा. बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकपाल ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है.
सत्यमेव जयते आज मेरे शिकायत को सही मानते हुए लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ CBI को जॉंच करने का आदेश दिया । यानि चंद पैसों के लिए तृणमूल कॉंग्रेस की पूर्व सांसद ने हीरानंदानी के साथ भ्रष्टाचार व देश की सुरक्षा को गिरवी रखा। जय शिव pic.twitter.com/hzxHpqN1Mr
— Dr Nishikant Dubey(Modi Ka Parivar) (@nishikant_dubey) March 19, 2024
महुआ मोइत्रा की बढ़ीं मुश्किलें टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. लोकपाल ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया है. संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर लोकपाल ने पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेता के खिलाफ जांच का आदेश दिया है. इसके तहत सीबीआई प्राथमिकी दर्ज करेगी.
हर महीने जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी सीबीआई लोकपाल ने संसद में उठाए गए सवालों के संबंध में धारा 20(3)(ए) के तहत टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है. सीबीआई हर महीने जांच की रिपोर्ट दाखिल करेगी. धारा 20(3)(ए) के तहत सीबीआई को शिकायत में लगाए गए आरोपों के सभी पहलुओं की जांच करने को कहा गया है. इसके साथ ही इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के अंदर जांच रिपोर्ट की एक प्रति जमा करने का निर्देश दिया गया है.
Lokpal orders CBI to probe TMC leader Mahua Moitra under Section 20(3)(a) for 'quid pro quo' regarding questions raised in Parliament.
“We direct the CBI, under Section 20(3)(a) to investigate all aspects of the allegations made in the complaint, and submit a copy of the… pic.twitter.com/HNDFT3hRsU