राज्य सरकार ने विभागीय परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी की सीमा घटायी

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों की परियोजनाओं पर खर्च की अधिकतम मंजूरी सीमा में कटौती का निर्णय लिया है. विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न की ओर से जारी नयी अधिसूचना में 2023 की पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए विभागवार अधिकतम वित्तीय स्वीकृति की नयी सीमाएं तय की गयीं हैं.

By BIJAY KUMAR | July 10, 2025 11:21 PM
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कोलकाता. प

श्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों की परियोजनाओं पर खर्च की अधिकतम मंजूरी सीमा में कटौती का निर्णय लिया है. विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सोमवार को राज्य सचिवालय नबान्न की ओर से जारी नयी अधिसूचना में 2023 की पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए विभागवार अधिकतम वित्तीय स्वीकृति की नयी सीमाएं तय की गयीं हैं.

उत्तरबंग विकास, सुंदरबन विकास और पश्चिमांचल विकास विभागों के लिए यह सीमा एक करोड़ तय की गयी है, जबकि पहले यह तीन करोड़ थी. इसी तरह, आवास, एमएसएमइ और सूचना एवं संस्कृति विभागों के लिए सीमा 75 लाख रुपये और अन्य छोटे विभागों के लिए 50 लाख रुपये तय की गयी है. सभी मामलों में संबंधित विभाग के सलाहकार की मंजूरी अनिवार्य कर दी गयी है. यह निर्देश वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

उल्लेखनीय है कि 100 दिनों के काम, प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क निर्माण जैसी कई केंद्रीय योजनाओं में केंद्र द्वारा फंडिंग रोके जाने के बाद राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से इन्हें जारी रखा है. इसके अतिरिक्त लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और स्वास्थ्य साथी जैसी राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से कोष पर अतिरिक्त भार पड़ा है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कई बार सार्वजनिक मंचों पर राज्य के वित्तीय संकट की बात कह चुकी हैं.

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